आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।दरअसल, जस्टिस अमित शर्मा की वेकेशन बेंच ने शुक्रवार को बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 1 जुलाई तक जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि इससे पहले पहले बिभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी घोषित करने की मांग की है। जिसपर हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था, हाईकोर्ट को बिभव कुमार की याचिका की मेंटेबिलिटी पर अपना आदेश देना है। बिभव ने अपनी याचिका में कहा था कि याचिका में य़ह गिरफ्तारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। साथ ही याचिका में गिरफ्तारी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय करवाई करने की मांग और उनकी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की है।
गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट बिभव कुमार की जमानत याचिका को दो बार खारिज कर चुका है बिभव के वकील एन हरिहरन ने सुनवाई के दौरान जब कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया था तो इस बीच स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष ही रो पड़ीं थी। बिभव कुमार के वकील ने कहा था कि स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम को जानबूझकर चुना था क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है। वह जानती थीं कि वहां सीसीटीवी नहीं है। उसने अपनी इस जगह को चुना ताकि वह बाद में सुविधा के अनुसार आरोप लगा सके।
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