जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर मंगलवार को सुनवाई से पहले ED ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। ED ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दखल कर सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध किया है।
ED ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रचार के लिए सोरेन की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए हलफनामे में कहा है कि अदालत के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार है। यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है।
जांच एजेंसी ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अवैध तरीके से संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल थे, जो आय अपराध से जुड़ी है