1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान पुलबंगश इलाके में सिखों की हत्या से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर शुक्रवार को आदेश टला गया। राउज एवन्यू कोर्ट अब आरोप तय करने पर 30 अगस्त को आदेश सुनाएगा।
दरअसल, ये केस पुलबंगश इलाके में तीन सिखों की हत्या और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाने के आरोप से जुड़ा है। आपको बता दें कि CBI ने इस मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा302 (हत्या),147 (दंगे),109 (अपराध के लिए उकसाने) के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी।
सीबीआई ने चार्जशीट में चश्मदीदों के बयान का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक टाइटलर 1 नवंबर 1984 को सफेद एम्बेसडर कार में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास पहुंचा। वहां कार से निकलते ही उसने हथियारबंद भीड़ को ये कहते हुए सिखों की हत्या के लिए उकसाया कि “सिखों को मारो, इन्होंने हमारी मां को मारा है। इसी भीड़ ने तीनो सिखों को मार डाला। उनके गले मे टायर डालकर आग लगा दी गई। भीड़ ने गुरुद्वारा साहिब में भी आग लगा दी। अब राउज एवन्यू कोर्ट 30 अगस्त को तय करेगा कि टाइटलर के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा चलेगा।