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Legal Beat > News > Supreme Court > प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर SC अब अप्रैल के पहले हफ्ते में करेगा सुनवाई; केंद्र ने भी अब तक जवाब नहीं किया है दाखिल
Supreme Court

प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दायर याचिकाओं पर SC अब अप्रैल के पहले हफ्ते में करेगा सुनवाई; केंद्र ने भी अब तक जवाब नहीं किया है दाखिल

Sapna
Last updated: February 17, 2025 3:48 pm
Sapna
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए टल गई है। दरअसल, इस मामले में अश्विमी उपाध्याय की याचिका पर 12 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दाखिल हो रही याचिकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इस मामले मे दाखिल याचिकाओं के अतिरिक्त अगर कोई आधार होने पर ही मामले हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की जा सकेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर दाखिल नई याचिकाओं पर नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया।

वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख तय करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर तीन जजों की सुनवाई करेगी। इससे पहले आज सुबह में CJI जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में वकील इंद्रा जय सिंह ने इस मामले को मेंशन किया था। CJI ने कहा कि चूंकि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच को करना है और आज हम दो जजों की बेंच मे मामलों की सुनवाई कर रहे है, इसलिए इस मामले पर आज सुनवाई नहीं हो सकेगी, हालांकि CJI ने कहा कि जहां तक इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए तारीख की बात है उसके लिए आज के मामलों के सीक्वेंस मे जब इसका नंबर आएगा उस समय मार्च में इस मामले की सुनवाई की कोई तारीख तय की जा सकती है।

गौरतलब है कि पिछले साल 12 दिसंबर को प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट 1991 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तब तक धार्मिक स्थल पर दावे को लेकर कोई नया मुकदमा देश की कोई भी अदालत नहीं सुनेगी, ऐसे पेंडिंग मामलों में अदालतें कोई प्रभावी और अंतिम आदेश नहीं देगी और ना ही सर्वे का आदेश देगी। इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। दरअसल, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की स्पेशल बेंच में SG तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से कहा था कि वो हलफनामा दाखिल करेंगे।

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