AAP सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले मे आरोपी विभव कुमार को 4 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बिभव कुमार को तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा दिया। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को कोर्ट मे पेश करते हुए की 5 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि 18 मई को बिभव को गिरफ्तार किया गया था। इस लिहाज से हम 1 जून तक कभी भी पुलिस हिरासत मांग कर सकते है। फ़िलहाल हमें 5 दिन की कस्टडी दी जाए।
सुनवाई के दौरान बिभव के वकील ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली पुलिस कोर्ट के सामने केस डायरी रखी जाए और कोर्ट को केस डायरी मे देखना चाहिए कि क्या सही क्रम मे है? इसके बाद ही कोर्ट उसे पर हस्ताक्षर करें। इसपर दिल्ली पुलिस के वकील ने सवाल उठाया कि आरोपी के वकील कैसे जज को निर्देश दे सकते है कि वो केस डायरी को देखकर हस्ताक्षर करें। हालांकि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। डायरि के सारे पेज पहले से ही क्रम में लगे है।
साथ ही वकील ने बिभव की तरफ से जमानत अर्जी को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की बजाय एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में दाखिल करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि MM भी उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर आदेश जारी करने में समर्थ है बावजूद इसके उन्होंने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की क्या वह अन्य लोगों से अलग हैं?