मानहानि एक मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी है। दरअसल, 2019 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के चलते उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मानहानि के केस को रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उन्हें जवाब दाखिल करने को कहा है और वो जो जवाब दाखिल करेंगे, उस पर राहुल गांधी दो हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। 6 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।
आपकों बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने एमपी एमएलए कोर्ट के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इसी फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। उस समय बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।