कर्नल सोफ़िया कुरैशी पर गैर-ज़िम्मेदाराना टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। CJI बीआर गवई ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए, खासकर तब जब देश एक स्थिति ऑपरेशन सिंदूर का सामना कर रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने FIR के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करने पर सहमति जताई। दरअसल, गुरुवार सुबह मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की और से ये याचिका AOR वकील शांतनु कृष्णा के जरिए से दाखिल की गई है। वकील शांतनु कृष्णा ने आज CJI की बेंच से कहा कि विजय शाह के बयान को गलत समझा गया जबकि विजय शाह ने इसके लिए माफी मांग ली है। मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मंत्री है ऐसे संवेदनशील समय मे एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को सोच समझकर बोलना चाहिए। विजय शाह के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना।
विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैवीएट अर्जी भी दायर
कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैवीएट अर्जी दायर की गई है। यह कैवीएट अर्जी मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा आदेश ना दे। सुप्रीम कोर्ट कुंवर विजय शाह की ओर से दायर याचिका पर कल सुनवाई करेगा।