किसी मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के खिलाफ जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह व्यवस्था 2019 से है। इसे अब चुनौती देने का आधार नहीं है। CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अब 27 जनवरी को सुनवाई करेगी।
आपको बता दें कि याचिका में पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम वोटरों की संख्या 1200 से बढ़कर 1500 किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। इंदू प्रकाश सिंह नाम की याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के अगस्त 2024 में जारी दो निर्दशों को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि आयोग के फैसले के चलते पोलिंग बूथ पर वोटरों की लम्बी लाइन लगेंगी।वोट डालने के लिए लंबा इतंज़ार वोटरों को मतदान के लिए हतोत्साहित करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि वोटरों को परेशानी न हो। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजनीतिक दलों से बाकायदा विचार विमर्श कर ये फैसला लिया गया है।