Saturday, 21 Jun 2025
  • My Feed
  • My Interests
  • My Saves
  • History
  • News
Legal Beat
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories

    फिलहाल जेल में ही रहेंगे CM केजरीवाल; सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर के लिए टली

    By Sapna

    सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से पूछा; ट्रायल कोर्ट की ओर से अपराध का संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी को कैसे दे सकते हैं चुनौती

    By Sapna

    दिल्ली में पानी की किल्लत का मामला; याचिका में खामी को दूर नहीं करने पर SC की दिल्ली सरकार को फटकार

    By Sapna

    बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

    By Sapna

    NEET-PG 2025 परीक्षा दो शिफ्ट की बजाय एक ही शिफ्ट में होगी; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

    By Sapna

    सिर्फ पीड़ित पक्ष को संतुष्ट करने के लिए आत्महत्या के उकसाने की धारा नहीं लगा सकते: SC

    By Sapna
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • More
    • Lower Court
    • NGT
    • Law Colleges Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • News Updates
    • Blogs
    • Articles
    • Know About Law
    • Videos
  • 🔥
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Supreme Court
  • SC
  • Delhi
  • News
  • High Court
  • Delhi High Court
  • CJI Sanjiv Khanna
Legal BeatLegal Beat
Font ResizerAa
  • My Saves
  • My Interests
  • My Feed
  • History
  • Travel
  • Opinion
  • Politics
  • Health
  • Technology
  • World
Search
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • More
    • NGT
    • Law College Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • Know About Law
  • News Updates
  • Blogs
  • Articles
  • Videos
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.
Legal Beat > News > Supreme Court > दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण मामला: फिलहाल लागू रहेगा ग्रेप-4; SC ने CAQM से कल तक स्कूलों को खोलने पर फैसला लेने को कहा
Supreme Court

दिल्ली-NCR वायु प्रदूषण मामला: फिलहाल लागू रहेगा ग्रेप-4; SC ने CAQM से कल तक स्कूलों को खोलने पर फैसला लेने को कहा

Sapna
Last updated: November 25, 2024 4:26 pm
Sapna
Share
LEGAL BEAT
SHARE

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अभी दिल्ली NCR में ग्रेप-4 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट आश्वस्त नहीं हो जाता कि प्रदूषण के स्तर में कमी आ रही है, प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) से कहा है कि वो दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने पर विचार करें। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि इस पर कल तक फैसला ले। कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यो से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का उपयोग श्रमिकों को जीविका प्रदान करने के लिए करें।

दरअसल, सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि कितने चेकपोस्ट की जांच की गई? इसके जवाब में कोर्ट को बताया गया कि कमिश्नर ने 113 मे से कुल 83 चेकपोस्ट की जांच की है। वही एमिकस ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कई चेकपोस्ट पर कर्मचारियों की तैनाती की गई और उनके बीच दिशा-निर्देशों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। वही ट्रक ड्राइवरों को यह तक नहीं पता था कि उन्हें दिल्ली में प्रवेश करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि 18 नवंबर के बाद क्या कोई लिखित आदेश आया था, जिसमें चेकपॉइंट पर स्थायी रूप से पुलिस तैनात करने का निर्देश दिया गया था? वही दिल्ली सरकार से पूछा कि ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए 13 एंट्री प्वाइंट पर तैनात लोगों को सूचित करने के लिए आपने क्या कदम उठाए?

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आदेश दिए गए थे, अभी हमारे पास कॉपी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम बयान दर्ज करना चाहते हैं। हमें बताएं कि क्या आदेश को लागू करने के लिए इन चेकपोस्ट पर 24/7 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के लिए कोई आदेश जारी किया गया था। ASG एश्वर्या भाटी ने कहा कि हमें 23 प्रमुख चेकपॉइंट पर पुलिस तैनात करने के आदेश दिए जाने चाहिए। अभी आदेश नहीं आया है लेकिन हमारे पास की गई कार्रवाई का विवरण है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 18 से 23 नवंबर के बीच Grape 4 के दिशानिर्देशों का पालन ठीक से नहीं किया है। ट्रकों को दिल्ली आने से रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि सिर्फ़ 23 पर ही क्यों चेकपोस्ट लगे? यह लापरवाही सिर्फ़ 23 प्वाइंट पर की गई। हम CAQM आयोग को धारा 14 के तहत दिल्ली के पुलिस आयुक्त पर कार्रवाई का निर्देश देंगे और हम CAQM को इसके लिए सभी एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लेने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे। हालांकि ASG भाटि ने इसका विरोध करते हुए कहा स्थित को पूरी तरह से समझाने का मौका दिया जाए क्योंकि आपके आदेश के बाद सभी चेक पॉइंट पर पुलिस तैनात किया गया। स्कूल खोले जाने के मामले पर ASG एश्वर्या भाटी ने कहा कलAQI मुताबिक ग्रेप 2 के स्टेज पर थे लेकिन आज अब तक AQI लगभग 324 पहुंच गया है। ASG एश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि स्कूलों के लिए फिजिकल क्लासेज पर रोक जारी है। NCR के अलावा गुरुग्राम फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर के लिए सभी फिजिकल क्लासेज बंद कर दी गई हैं।

कोर्ट ने कहा कि हमारा सुझाव हैं कि अगले दो दिनों का AQI का स्तर देखा जाए फिर आंकड़े देखेंगे और रुझान के आधार पर शैक्षिक संस्थानों को खोले जाने से संबंधित मामले पर फैसला ल़ेगे। कोर्ट ने अपणे आदेश मे कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा ग्रेप 4 के अनुपालन में ढिलाई बरती गईइसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की खिलाफ CAQM कार्रवाई करे। इसके अलावा कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि ग्रेप 4 के आधार पर काम बंद होने की वजह से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के लिए इकठ्ठा किए गए सेस से निर्माण क्षेत्र के मजदूरों के वेलफेयर के लिए जारी करे। कोर्ट ने CAQM को कहा है कि कमेटी शीघ्र तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं! हालाकि स्कूल को फिजिकल खोले जाने पर CAQM शीघ्र तय करे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं। ग्रेप 4 अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।

TAGGED:DelhiSCSupreme Court
Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article हिमाचल भवन के बाद अब दिल्ली के बीकानेर हाउस को अटैच करने का आदेश
Next Article संविधान जीवन जीने का एक तरीका है, जिसके अनुसार हमें जीना है: CJI संजीव खन्ना
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत पर दिल्ली HC ने ED को भेजा नोटिस

मनी लाॅड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की डिफॉल्ट जमानत याचिका…

By Sapna

कल शाम 5 बजे से पहले सभी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर वापस लौटें, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए रहें तैयार: SC

कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम…

By Sapna

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, देखना या रखना आपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी यानी बच्चों के साथ यौन अपराध से…

By Sapna

You Might Also Like

LEGAL BEAT
Supreme Court

गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्यप्रदेश के दो पत्रकार पहुंचे SC; सुनवाई को तैयार

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

NEET-PG 2025 परीक्षा दो शिफ्ट की बजाय एक ही शिफ्ट में होगी; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

प्रोफेसर अली खान केस पर SC की टिप्पणी; कहा-हम हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

2025 के बाद 1995 वक़्फ संशोधित क़ानून के प्रावधानों के खिलाफ अर्जी पर SC ने भेजा नोटिस

By Sapna
Legal Beat
Facebook Twitter Youtube Medium

About US


Legal Beat Live News: Your instant connection to breaking stories and live updates. Stay informed with our real-time coverage across politics, tech, entertainment, and more. Your reliable source for 24/7 news.

Top Categories
  • Legal Beat Hindi
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Law Schools
  • Law Firms
Usefull Links
  • Contact Us
  • Advertise with US
  • Complaint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Submit a Tip

Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.

adbanner
AdBlock Detected
Our site is an advertising supported site. Please whitelist to support our site.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?