मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में NRI कोटे के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में NRI कोटे का फायदा उनके रिश्तेदारों को नहीं मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अधिसूचना को रद्द करने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। CJI ने पंजाब सरकार की याचिका पर कड़ी नाराजगी करते हुए कहा कि ये NRI कोटे के नाम पर धोखाधड़ी और पैसा उगाही का जरिया बन गया है, हाई कोर्ट का फैसला सही है।
CJI ने आगे कहा कि य़ह एक धोखाधड़ी है और इसे खत्म होनी चाहिए। हमें धोखाधड़ी को समाप्त करना होगा। CJI ने कहा कि इसे व्यापक बनाने का परिणाम देखिए कि जिन उम्मीदवारों के अंक तीन गुना से अधिक है उनको प्रवेश ही नहीं मिली रहा है। केंद्र सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। हम इसके लिए कानून के सिद्धांत निर्धारित करेंगे।
दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने NRI कोटे की परिभाषा में बदलाव करने वाले राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि NRI कोटा का प्रावधान पहले सिर्फ NRI और उनके बच्चों के लिए था ,लेकिन पंजाब सरकार ने 20 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन में इस कोटे में उनके रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया था।