कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर 10 फरवरी तक जवाब मांगा है।
दरअसल, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ गाने के साथ एक एडिडेट वीडियो पोस्ट करने के लिए जामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई थी।जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की गई है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया है कि FIR गुजरात पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है।
सोशल मीडिया एक्स पर प्रतापगढ़ी द्वारा अपलोड की गई 46 सेकंड की वीडियो क्लिप, जिसमें वह हाथ हिलाते हुए चल रहे थे तो उन पर फूलों की वर्षा की जा रही थी और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था, उस गाने के बोल उत्तेजक, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन भी हैं।