सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल मैनेजर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले को रद्द करते हुए कहा कि कथित बातें एक बंद कमरे में कही गई थीं, जहां आम लोगों की पहुंच नहीं थी और इसलिए कानून की ज़रूरी शर्तों को पूरा नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(r) और 3(1)(s) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द किया। दरअसल, स्कूल मैनेजर पर दो छात्रों के पिता के साथ मारपीट करने और जातिसूचक गालियां देने का आरोप था।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 14A(1) के तहत स्कूल मैनेजर की अपील खारिज कर दी थी।