Saturday, 21 Jun 2025
  • My Feed
  • My Interests
  • My Saves
  • History
  • News
Legal Beat
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories

    पतंजलि भ्रामक विज्ञापन अवमानना मामला: IMA अध्यक्ष अपने खर्च पर सभी प्रमुख अखबारों में माफीनामा छपवाएं: SC

    By Sapna

    अस्पतालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो रेप पीड़ितों और एसिड हमले के शिकार को फ्री और तुंरत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराए: दिल्ली HC

    By Sapna

    फीस भरने में चंद मिनट की हुई देरी तो IIT में नहीं मिला मज़दूर के बेटे को दाखिला; अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया मदद का भरोसा

    By Sapna

    महाकुंभ भगदड़ हादसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, वाकई चिंता का विषय: CJI संजीव खन्ना

    By Sapna

    “फिल्मों की तर्ज पर OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी बने रेगुलेटरी बोर्ड”; सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

    By Sapna

    दिल्ली दंगों के मामले में HC का दिल्ली पुलिस से सवाल; पूछा-क्या सिर्फ धरना का आयोजन करना किसी पर UAPA लगाने के लिए पर्याप्त है?

    By Sapna
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • More
    • Lower Court
    • NGT
    • Law Colleges Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • News Updates
    • Blogs
    • Articles
    • Know About Law
    • Videos
  • 🔥
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Supreme Court
  • SC
  • Delhi
  • News
  • High Court
  • Delhi High Court
  • CJI Sanjiv Khanna
Legal BeatLegal Beat
Font ResizerAa
  • My Saves
  • My Interests
  • My Feed
  • History
  • Travel
  • Opinion
  • Politics
  • Health
  • Technology
  • World
Search
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • More
    • NGT
    • Law College Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • Know About Law
  • News Updates
  • Blogs
  • Articles
  • Videos
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.
Legal Beat > News > Supreme Court > पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड पर SC का फैसला; 2 दोषी करार, पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 को राहत बरकरार
Supreme Court

पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड पर SC का फैसला; 2 दोषी करार, पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 को राहत बरकरार

Sapna
Last updated: October 3, 2024 2:17 pm
Sapna
Share
LEGAL BEAT
SHARE

1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 आरोपियों में से पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से रद्द करते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्रकैद की सज़ा सुनवाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, 2014 में पटना हाई कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक ​​मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को बरी कर दिया था। इस आदेश को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ ​​मुन्ना शुक्ला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप साबित हुए हैं। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई 2014 को कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों पर गौर करने के बाद सूरजभान सिंह उर्फ ​​सूरज सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

आपको बता दें कि साल 2009 में इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने दो पूर्व विधायकों राजन तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सहित सभी 8 आरोपियों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को सभी आरोपियों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट में इस मामले में निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद 24 जुलाई 2014 को पटना हाई कोर्ट ने अभियोजन के सुबूतों को देखने के बाद कहा था कि सूरजभान सिंह उर्फ सूरज सिंह, मुकेश सिंह, लल्लन सिंह, मंटू तिवारी, कैप्टन सुनील सिंह, राम निरंजन चौधरी, शशि कुमार राय, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और रंजन तिवारी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने सभी आरोपियो को दोषी ठहराने व उम्रकैद की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था।

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article LEGAL BEAT “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, हमारे निर्देश सभी के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के क्यों ना हों” बुलडोजर कार्रवाई पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा
Next Article LEGAL BEAT अब सभी राज्यों को अपने जेल मैनुअल में करना होगा बदलाव; जेलों में कैदियों के साथ भेदभाव पर SC का ऐतिहासिक फैसला
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

NEET-UG परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर SC ने दिया विस्तृत फैसला; कहा-पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित नहीं हुई

NEET-UG परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट…

By Sapna

OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर बैन लगाने की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार व अन्य को भेजा नोटिस

OTT और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर बैन लगाने को लेकर दायर याचिका पर…

By Sapna

पीएम मोदी पर “बिच्छू” टिप्पणी से जुड़ा मानहानि का मामला; कांग्रेस नेता शशि थरूर को राहत; SC ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

पीएम मोदी की तुलना शिवलिंग पर मौजूद बिच्छू से करने वाले बयान को लेकर दायर…

By Sapna

You Might Also Like

LEGAL BEAT
Supreme Court

गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्यप्रदेश के दो पत्रकार पहुंचे SC; सुनवाई को तैयार

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

NEET-PG 2025 परीक्षा दो शिफ्ट की बजाय एक ही शिफ्ट में होगी; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

प्रोफेसर अली खान केस पर SC की टिप्पणी; कहा-हम हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

2025 के बाद 1995 वक़्फ संशोधित क़ानून के प्रावधानों के खिलाफ अर्जी पर SC ने भेजा नोटिस

By Sapna
Legal Beat
Facebook Twitter Youtube Medium

About US


Legal Beat Live News: Your instant connection to breaking stories and live updates. Stay informed with our real-time coverage across politics, tech, entertainment, and more. Your reliable source for 24/7 news.

Top Categories
  • Legal Beat Hindi
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Law Schools
  • Law Firms
Usefull Links
  • Contact Us
  • Advertise with US
  • Complaint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Submit a Tip

Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.

adbanner
AdBlock Detected
Our site is an advertising supported site. Please whitelist to support our site.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?