दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई रिमांड में भेज दिया है। वेकेशन जज अमिताभ रावत ने बुधवार शाम करीब 7 बजे सीबीआई की रिमांड अर्जी पर आदेश सुनाया। कोर्ट ने रिमांड के दौरान अरविंद केजरीवाल को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके वकील से हर दिन 30 मिनट मिलने की इजाजत दी है।
कोर्ट ने रिमांड के दौरान केजरीवाल को उनकी निर्धारित दवाएं और घर का बना खाना ले जाने की भी इजाजत दी है।दरअसल, अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करने वाली अर्जी में सीबीआई ने कहा था कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चरम पर होने के दौरान बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एडिशनल सेक्रेटरी प्रवेश झा ने इसबात की पुष्टि की है कि उन्हें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई है कि आबकारी नीति के मसौदे को तत्काल मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत कराया जाए।
अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव ने गेस्ट हाउस बुक कराया था, जहां साउथ ग्रुप के सदस्यों की बैठक हुई थी।आरोपियों की मिलीभगत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि सह-आरोपी बुच्चीबाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण आर पिल्लई 20 मई 2021 को चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए थे और 21 मई 2021 को नई दिल्ली के क्लेरिजेज होटल के पास गौरी अपार्टमेंट में स्थित उत्तम गैल्वा कंपनी के गेस्ट हाउस में आरोपी विजय नायर, दिनेश अरोड़ा और दिल्ली के कुछ शराब व्यवसायी के साथ बैठक की थी। उक्त गेस्ट हाउस को अरिंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने बुक कराया था। कोर्ट ने तीन दिन की सीबीआई रिमांड में भेजते हुए 29 जून को शाम सात बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को पेश करने का आदेश दिया।