फेसबुक पर कथित तौर पर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक कंटेंट अपलोड करने के मामले में आरोपी ताहिर मेवाती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की अध्यक्षता वाली पीठ ने आरोपी व बुलंदशहर निवासी ताहिर मेवाती को जमानत दे दी। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक मेवती एक फेसबुक अकाउंट चलाता था, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर बदनाम करने और पाकिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने वाली तस्वीरें और कैप्शन पोस्ट किए जाते थे।

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किए गए स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर प्रधानमंत्री को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया था, जिनमें पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा उन्हें बांधकर घसीटते हुए दिखाया गया था। इन पोस्टों के साथ “मोदी माफ़ी मांगता है” जैसे कैप्शन और अन्य उर्दू संदेश भी थे, जो कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में थे
पुलिस ने आगे दावा किया था कि डिजिटल साक्ष्यों से मेवाती का फेसबुक खाते से संबंध स्थापित होता है। इसके लिए उसने खाते के संचालन में कथित रूप से इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की बरामदगी, उसके निवास स्थान से जुड़े आईपी पते के लॉग, लिंक किए गए ईमेल आईडी और फोन नंबर, साथ ही मेटाडेटा और लॉगिन टाइमस्टैम्प का सहारा लिया था।वहीं दूसरी ओर मेवाती ने तर्क दिया कि फेसबुक अकाउंट फर्जी था और किसी और ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए बनाया था।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आखिरकार मेवाती को जमानत दे दी। मेवाती की ओर से वकील आदर्श श्रीवास्तव, रीना पाल, मिर्जा शाहवान बेग और मोहसिन अहमद पेश हुए।