राजस्थान SI पेपर लीक मामले में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है..जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं? साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा। दरअसल, इस मामले मे आरोपी सुरेंदर कुमार, नरेश कुमार और श्रीमती राजेश्वरी ने अपनी रिहाई के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की थी…वहीं दूसरी तरफ इस मामले में अन्य आरोपी सुभाष बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, राकेश और मनीष बेनीवाल समेत दो अन्य आरोपियों की राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फ़िलहाल किसी भी तरह का आदेश जारी करने से इंकार किया…हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक जवाब मांगा है…दरअसल, सुभाष बिश्नोई, अभिषेक बिश्नोई, राकेश, और मनीष बेनीवाल ने 8 मई को राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मामले के परीक्षण के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया था, जिससे अवैध गिरफ्तारी के आरोपों की समीक्षा की जा सके क्योंकि राजस्थान के DGP से एक तथ्य-खोजी रिपोर्ट की मांग की गई है जो अभी भी लंबित है। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई करेगा।
राजस्थान SI पेपर लीक केस: आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
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