NEET परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर साफ किया कि वो फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल 1563 उम्मीदवार हैं, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था,अब उनकी ग्रेस मार्किंग को रद्द किया जा रहा है, अगर ग्रेस मार्किंग वाले छात्र चाहे तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क्स को हटा रहे है, साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वो छात्र ही शामिल होंगे, जिनको ग्रेस मार्किंग हुई थी।
वहीं NTA ने कहा कि 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी, उसके बाद ही काउंसलिंग होगी और 30 जून तक परिणाम आ सकते है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने के NTA के प्रस्ताव पर असहमति जताते हुए कहा कि य़ह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने NTA की बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें 1563 छात्रों के दोबारा 23 जून को परीक्षा कराए जाएंगे और परिणाम 30 जून घोषित किया जाएगा, जो दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते वो बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में जा सकते है।
बहरहाल, ग्रेस मार्किंग से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी याचिकाओं पर केंद्र सरकार और NTA को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने मांगा है। कोर्ट ने पुरानी याचिका के साथ नई याचिका को जोड़ दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को हुई NEET की परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, ऐसे में NTA से जवाब लेना बनता है, हालांकि कोर्ट ने मंगलवार को भी काउंसलिंग पर रोक लगाने से इंकार किया था।