फार्मासिस्ट भर्ती-2023 में खेल कोटे से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने अभ्यर्थी ऋषिराज चावरिया को बड़ी राहत दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने अपने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता ऋषिराज चावरिया को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी माना कि संबंधित संस्था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अधिकृत है।
दरअसल, यह मामला 2 प्रतिशत खेल कोटे से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने एथलेटिक्स में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था और उसके पास एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रमाण-पत्र था, हालांकि विभाग ने यह कहते हुए प्रमाण-पत्र को मान्यता देने से इंकार कर दिया था कि संबंधित संस्था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से अधिकृत नहीं है, जिसके बाद याचिकार्ता को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील पुलकित अरोड़ा ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती नियमों के मुताबिक प्रमाण-पत्र पूरी तरह वैध है, लेकिन इसके बाद भी विभाग ने नियमों की अवमानना कर याचिकाकर्ता को नियक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। सूनवाई के दौरान इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े दस्तावेज भी पेश किए गए जिसके बाद अपील पर सुनवाई करते हए एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे नियुक्ति का लाभ देने का आदेश दिया।