दिल्ली जिम खाना क्लब को 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम आदेश देने से इंकार किया है। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि 22 मई को जारी किया नोटिस सिर्फ लीज खत्म करने और जमीन वापस लेने की शुरुआत है।
अगर जिम खाना क्लब को खाली करवाना होगा तो वो कार्रवाई पहले नोटिस देकर क़ानूनी प्रकिया के मुताबिक ही होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोई आदेश देने से इंकार किया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर सवाल उठाया कि क्लब की गर्वनिंग बॉडी सरकार के साथ मिली हुई है और जमीन का कब्जा दे सकती है
हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि गवर्निंग कमेटी पहले ही लीज खत्म करने के सरकार के नोटिस के खिलाफ ऑथोरिटी जा रुख कर चुकी है। ऐसे में यह आशंका बेमानी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समन जारी कर 8 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।