Monday, 4 May 2026
  • My Feed
  • My Interests
  • My Saves
  • History
  • News
Legal Beat
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories

    सतेंद्र जैन की डिफ़ॉल्ट ज़मानत पर 9 जुलाई को होने वाली सुनवाई में फैसला ले दिल्ली HC: SC

    By Sapna

    RG कर मेडिकल कॉलेज मामला: पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को SC से बड़ा झटका; वित्तीय अनियमितताओं की CBI जांच के HC के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

    By Sapna

    हेमंत सोरेन को दोहरा झटका; अंतरिम रिहाई और गिरफ्तार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार

    By Sapna

    पहलगाम हमले पर जनहित याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार; पूछा-आप सुरक्षा बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं?

    By Sapna

    SYL विवाद: आप मिलकर मामले का हल निकाले, हमें कोई सख्त आदेश जारी करने पर मजबूर न करें: SC

    By Sapna

    चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेता चुनाव हारने पर EVM में खामी बताते हैं, लेकिन जीतने पर कुछ नहीं कहते: SC

    By Sapna
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • More
    • Lower Court
    • NGT
    • Law Colleges Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • News Updates
    • Blogs
    • Articles
    • Know About Law
    • Videos
  • 🔥
  • Supreme Court
  • Supreme Court
  • High Court
  • Delhi
  • Lower Court
  • SC
  • सुप्रीम कोर्ट
  • News
  • High Court
  • Delhi High Court
Legal BeatLegal Beat
Font ResizerAa
  • My Saves
  • My Interests
  • My Feed
  • History
  • Travel
  • Opinion
  • Politics
  • Health
  • Technology
  • World
Search
  • About Us
  • Legal Beat Hindi
  • Top Stories
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • More
    • NGT
    • Law College Corner
    • Law Schools Corner
    • Law Firms
    • Know About Law
  • News Updates
  • Blogs
  • Articles
  • Videos
Have an existing account? Sign In
Follow US
Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.
Legal Beat > News > Supreme Court > इंदौर हनीमून मर्डर केस: 11 महीने बाद आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, मेघालय कोर्ट ने जांच में बताईं खामियां
Supreme Court

इंदौर हनीमून मर्डर केस: 11 महीने बाद आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत, मेघालय कोर्ट ने जांच में बताईं खामियां

Sapna
Last updated: May 4, 2026 2:11 pm
Sapna
Share
LEGAL BEAT
SHARE

इंदौर के चर्चित हनीमून मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। करीब 11 महीने जेल में बिताने के बाद उसे राहत मिली है। यह वही सनसनीखेज मामला है जिसने रिश्तों, भरोसे और साजिश को लेकर पूरे देश में चर्चा छेड़ दी थी।दरअसल, इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस केस ने सबको इसलिए चौंका दिया था क्योंकि हत्या की साजिश में उनकी ही पत्नी सोनम रघुवंशी का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, सोनम ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी।घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनम को गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह जेल में थी। वहीं उसका कथित साथी राज फिलहाल शिलॉन्ग की जेल में बंद है। इस केस ने अपनी संवेदनशीलता और रिश्तों के एंगल की वजह से देशभर का ध्यान खींचा।अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद सोनम को जमानत दे दी है, जिसे इस केस में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आरोप खत्म हो गए हैं—मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी।

Contents
कोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?जमानत के साथ लगीं ये शर्तें, कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत दी:कोर्ट ने क्या कहा जांच की कमियों पर?

कोर्ट ने किन आधारों पर दी जमानत?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को यह ठीक से नहीं बताया गया कि उसे किन-किन आरोपों में पकड़ा गया है। यानी गिरफ्तारी के कारण साफ और स्पष्ट तरीके से नहीं बताए गए, जो एक गंभीर प्रक्रिया संबंधी कमी है।
कोर्ट ने यह भी पाया कि केस से जुड़े कई दस्तावेज—जैसे गिरफ्तारी मेमो, चेकलिस्ट और केस डायरी—में भी यही खामी थी। खास तौर पर एक धारा (BNS 103(1)) के बारे में आरोपी को कहीं भी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।कोर्ट के मुताबिक, इस वजह से आरोपी को अपने बचाव में नुकसान हो सकता था, क्योंकि उसे पूरी तरह पता ही नहीं था कि उस पर क्या-क्या आरोप लगाए गए हैं। साथ ही रिकॉर्ड में यह भी साफ नहीं था कि जब उसे पहली बार कोर्ट में पेश किया गया, तब उसके पास कोई वकील मौजूद था या नहीं।

जमानत के साथ लगीं ये शर्तें, कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत दी:

  • वह सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और फरार नहीं होगी।
  • हर सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में हाजिर होना होगा।
  • बिना अनुमति कोर्ट के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगी।
  • 50,000 रुपये का निजी बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो जमानतदार देने होंगे।

कोर्ट ने क्या कहा जांच की कमियों पर?

कोर्ट ने साफ कहा कि यह सिर्फ छोटी-मोटी गलती नहीं है,बल्कि एक गंभीर चूक है क्योंकि सभी दस्तावेजों में एक जैसी कमी पाई गई। गिरफ्तारी के कारण बताने वाले फॉर्म में भी जरूरी तथ्य साफ तौर पर दर्ज नहीं थे।हालांकि, दूसरी तरफ यह दलील भी दी गई कि सिर्फ प्रक्रिया में हुई गलती के आधार पर जमानत देना सही नहीं है, खासकर जब मामला हत्या जैसा गंभीर हो। लेकिन कोर्ट ने इस मामले के खास हालात को देखते हुए आरोपी को राहत देना उचित समझा।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे मामलों के उदाहरण यहां सीधे लागू नहीं होते, क्योंकि उनमें गिरफ्तारी के समय आरोपों की जानकारी सही तरीके से दी गई थी।

Share This Article
Twitter Email Copy Link Print
Previous Article LEGAL BEAT थानों की सफाई वाले जमानत शर्तों पर SC की टिप्पणी; कहा-शर्त बेहद क्रूर, घिनौनी और इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली
Next Article पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत नहीं, याचिका खारिज, गुवाहाटी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Trusted Source for Accurate and Timely Updates!

Our commitment to accuracy, impartiality, and delivering breaking news as it happens has earned us the trust of a vast audience. Stay ahead with real-time updates on the latest events, trends.
FacebookLike
TwitterFollow
InstagramFollow
LinkedInFollow
MediumFollow
QuoraFollow

Popular Posts

गंगा प्रदूषण मामले में उत्तराखंड सरकार को SC से राहत; अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के NGT के आदेश पर रोक लगाई

गंगा प्रदूषण मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम…

By Sapna

दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर HC की दिल्ली सरकार को फटकार; MCD कमिश्नर, DCP और जांच अधिकारी को सभी फाइलों के साथ किया तलब

दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर कोचिंग में तीन छात्रों की मौत से जुड़े मामले की…

By Sapna

राज्यपाल विधेयकों को हमेशा के लिए रोक कर नहीं रख सकते; SC ने तमिलनाडु राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध करार दिया, राज्यपालों के लिए समय-सीमा भी तय की

राज्यपाल की ओर से विधेयकों की मंजूरी में देरी के मामले में तमिलनाडु सरकार की…

By Sapna

You Might Also Like

LEGAL BEAT
Supreme Court

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की आशंका पर SC का जल्द सुनवाई से इंकार; कहा- कानून-व्यवस्था बनाए रखना कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

थानों की सफाई वाले जमानत शर्तों पर SC की टिप्पणी; कहा-शर्त बेहद क्रूर, घिनौनी और इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली

By Sapna
Supreme Court

ईसाई बनने पर दलित का दर्जा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

By Sapna
LEGAL BEAT
Supreme Court

गुरुग्राम में 4 साल की मासूम बच्ची के रेप मामले पर SC सख्त; पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को किया तलब

By Sapna
Legal Beat
Facebook Twitter Youtube Medium

About US


Legal Beat Live News: Your instant connection to breaking stories and live updates. Stay informed with our real-time coverage across politics, tech, entertainment, and more. Your reliable source for 24/7 news.

Top Categories
  • Legal Beat Hindi
  • Podcast
  • Supreme Court
  • High Court
  • Lower Court
  • Law Schools
  • Law Firms
Usefull Links
  • Contact Us
  • Advertise with US
  • Complaint
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Submit a Tip

Copyright 2024 © Legal Beat. All Rights Reserved by HRI Consultants.

adbanner
AdBlock Detected
Our site is an advertising supported site. Please whitelist to support our site.
Okay, I'll Whitelist
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?