NEET-PG परीक्षा दो शिफ्ट के बजाए एक शिफ्ट में कराए जाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा को दो शिफ्टों में कराना असमानता को जन्म देगा, क्योंकि दोनों शिफ्टों में दो पेपर में कठिनाई का स्तर अलग-अलग हो सकता है, ऐसे में ज़रूरी है कि नेशनल बोर्ड ऑफ इक्जामिनेशन यानि NBE परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करे, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। गौरतलब है कि NEET-PG की परीक्षा 15 जून को होनी है।
दरअसल, सुनवाई के दौरान NBE की ओर से कहा गया कि इस समय सीमा में एक शिफ्ट में परीक्षा करवा पाना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो NBE समयसीमा को बढ़ाने के लिए फिर से कोर्ट का रुख कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो NBE की इस दलील से संतुष्ट नहीं है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के लिए वो पर्याप्त सेंटर नहीं खोज सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 जून परीक्षा होनी है और अभी भी NBE के पास इस परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ एक शिफ्ट में कराने के लिए ज़रूरी इंतजाम करने के लिए पर्याप्त समय है।
आपको बता दें कि डॉ अदिति सहित 7 डॉक्टरों की ओर से दाखिल याचिका में दो शिफ्ट में NEET-PG आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना रद्द करने और सिर्फ एक पाली में परीक्षा करने का आदेश देने की मांग की गई थी, ताकि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा का माहौल सुनिश्चित किया जा सके।याचिका में सिर्फ एक शिफ्ट में NEET-PG 2025 आयोजित करने और इसके लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का आदेश देने की मांग की गई थी।