बिहार SIR की तर्ज पर पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी SIR कराने की मांग वाली याचिका पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव आयोग SIR के आयोजन के लिए सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) को तैयारी करने को लेकर निर्देश दे चुका है। SIR कराने की ज़िम्मेदारी और शक्ति चुनाव आयोग के पास निहित है। चुनाव आयोग ने अगले साल की 1 जनवरी को कट ऑफ तिथि के तौर पर तय किया है। इसको ध्यान में रखकर पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी की जा रही है।
चुनाव आयोग ने याचिककर्ता व वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह मुद्दा सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग संविधान और कानून से प्रदत्त शक्ति के मद्देनजर पहले ही SIR की तैयारी में जुट गया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में आगे कहा कि देशभर में चरणबद्ध तरीके से SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और अदालतें इस तरीके से SIR का निर्देश नहीं दे सकतीं।
दरअसल, वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश भर में संसदीय, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने के निर्देश देने की मांग की थी, जिसपर पिछले दिनों बिहार SIR मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, इसी नोटिस के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है।