उदयपुर में टेलर कन्हैया के मर्डर पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। दरअसल, कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आरोपी के वकील ने आज जस्टिस सुधांशु धूलियां की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखते हुए दलील दी कि फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हो रही है, रोक ज़रूरी है। फिल्म में सिर्फ पुलिस के पक्ष को दिखाया गया है। इससे उसका ट्रायल प्रभावित होगा।
जस्टिस सुधांशु धूलियां ने मामले में फिलहाल दखल देने से इंकार देते कहा कि आप संबंधित बेंच के सामने ही मामला रखिए। फिल्म रिलीज हो रही है, तो होने दीजिए। कन्हैया की पैगम्बर मोहम्मद को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करने के चलते 2022 में हत्या कर दी गई थी। याचिका में फिल्म “उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर” की रिलीज रोकने की मांग की गई थी साथ ही कहा गया था कि फिल्म के रिलीज से निष्पक्ष ट्रायल का अधिकार प्रभावित होगा।
याचिका में कहा गया था कि फिल्म की स्क्रीनिंग, जो कि मामले से जुड़ी घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है, निष्पक्ष सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी। मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ प्रतीत होती है। इस समय ऐसी फिल्म को रिलीज करना, जिसमें आरोपी को दोषी और कहानी को पूरी तरह से सत्य के रूप में दर्शाया गया है, इससे चल रहे केस के ट्रायल पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।