प्रधानमंत्री और RSS को लेकर विवादित कार्टून बनाने के चलते FIR का सामना कर रहे इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत दे दी है। दरअसल, मालवीय को यह राहत फेसबुक, इंस्ट्राग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर माफीनामा जारी करने के बाद मिली है।
पिछली सुनवाई में मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अशोभनीय व्यंग्य चित्र बनाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफीनामा प्रकाशित करेंगे।मालवीय की ओर से पैरवी कर रहीं एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष मालवीय का पक्ष रखा था। मालवीय के खिलाफ मामला अभी चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत की शर्त के तौर पर मालवीय को जांच में सहयोग करने को कहा है।
आपको बता दें कि कोविड वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठाने वाला यह अभद्र कार्टून हेमंत मालवीय ने 2021 में बनाया था। इस कार्टून में पीएम और आरएसएस को अभद्र तरीक़े से दिखाया गया था जिसके चलते इंदौर के आरएसएस कार्यकर्ता और वकील विनय जोशी ने लसूड़िया पुलिस थाने में मई मे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।मालवीय ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।